गायत्री परिवार के प्रमुख डॉ. प्रणव पांड्या के खिलाफ दर्ज दुष्कर्म के मामले में हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अदालत ने इस मामले में सरकार को जवाब दाखिल करने के निर्देश देते हुए डॉ. पांड्या को जांच में सहयोग करने को कहा है।
छत्तीसगढ़ की युवती ने गायत्री परिवार के प्रमुख डॉ. प्रणव पांड्या पर दिल्ली में दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। महिला तहरीर पर दिल्ली पुलिस ने जीरो एफआईआर दर्ज की। मामला जांच को हरिद्वार पुलिस के पास भेजा गया है।
इसके बाद डॉ. प्रणव की ओर से गिरफ्तारी पर रोक और एफआईआर निरस्त करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई। गुरुवार को जस्टिस लोकपाल सिंह की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अगली सुनवाई 12 जून को होगी।