उत्तराखंड की बड़ी परियोजनाओं के लिए होने वाले ग्लोबल टेंडर में अब चीन सहित पड़ोसी देशों की कपंनियां भाग नहीं ले पाएंगी। सरकार ने नियमावली में बदलाव करते हुए यह रोक लगाई है। चीन के साथ सीमा पर चल रही तनातनी के बाद केंद्र सरकार ने विदेशी कंपिनयों के लिए देश में निवेश के संदर्भ में नियमों में बदलाव किया था। उसी के अनुरूप त्रिवेंद्र रावत सरकार ने भी नियमों में बदलाव का निर्णय लिया है।
वित्त सचिव सौजन्या की ओर से जारी आदेश के अनुसार 2017 की खरीद नियमावली में बदलाव कर दिया है। जिससे अब राज्य की परियोजनाओं में पड़ोसी देशों की कंपनियों के शामिल होने पर रोक लग गई है। पड़ोसी देश में रजिस्टर्ड न होने का प्रमाण देना होगा राज्य सरकार के आदेश में भले ही पड़ोसी देश लिखा गया है लेकिन जानकारों का कहना है कि यह निर्णय चीन की कंपनियों को राज्य में निवेश से रोकने के लिए किया गया है। आदेश के बाद अब चीन या अन्य पड़ोसी देश में रजिस्टर्ड कंपनी राज्य के टेंडर में प्रतिभाग नहीं कर पाएगी।