
ज्ञानवापी परिसर में श्रृंगार गौरी मामले को लेकर कमीशन की कार्यवाही सोमवार 16 मई को सुबह 8 बजे से शुरू हुई थी, वह पूरी हो गई है। हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ताओं का दावा है कि परिसर में बाबा (शिवलिंग) मिल गए हैं। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि जिस स्थान पर हिंदू पक्ष ने शिवलिंग मिलने का दावा किया है उस स्थान को सील करने के आदेश दिए हैं. सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ तैनात करने के आदेश भी दिए हैं।
कोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेट को आदेश दिया है कि जिस स्थान पर हिंदू पक्ष ने तालाब के अंदर शिवलिंग मिलने का दावा किया है उस स्थान को सील करते हुए वहां सीआरपीएफ तैनात की जाए।
ज्ञानवापी परिसर में कमीशन की कार्यवाही पूरी होने के बाद श्रृंगार गौरी प्रकरण में याचिकाकर्ता लक्ष्मी देवी के पति सोहन लाल आर्य परिसर से बाहर आ गए हैं। बता दें कि उन्होंने 1996 में पहला वाद दाखिल किया था। श्रृंगार गौरी मामले में उन्होंने एक न्यूज़ चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि कमीशन की कार्यवाही की कार्यवाही पूरी हो गई है.सोहन लाल आर्य ने कहा कि ठोस और विश्वसनीय प्रमाण मिलने के संकेत दिए। उन्होंने कहा है कि बाबा मिल गए हैं. तालाब की सफाई के दौरान अंदर बड़े स्वरूप में एक काला पत्थर मिलने की बात कही है। उन्होंने बताया कि इस कार्यवाही के दौरान पुरातत्व विभाग की टीम भी अंदर शामिल थी और जिस सबूत की हमें तलाश थी वह मिल गया है. बाबा मिल गए हैं।