
सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड मामले के सभी 6 दोषियों को रिहा करने का आदेश दे दिया है. शीर्ष अदालत ने कहा कि राज्यपाल ने कदम नहीं उठाया तो हम उठा रहे हैं और मामले के दोषियों नलिनी श्रीहर, रॉबर्ट पेस, रविचंद्रन, राजा, श्रीहरन और जयकुमार को रिहा करने का आदेश दे दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले एक अन्य दोषी पेरारीवलन की रिहाई का आदेश बाकी सभी दोषियों पर भी लागू होगा. पेरारीवलन को इस साल मई में रिहा किया गया था.