
पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी अपीलीय अदालत से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने शुक्रवार को अपने ऐतिहासिक फैसले में ट्रंप द्वारा लगाए गए ज्यादातर टैरिफ को अवैध ठहराया है। 7-4 के बहुमत से दिए गए इस फैसले में कहा गया कि ट्रंप ने आपातकालीन आर्थिक शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हुए अपने संवैधानिक अधिकारों का अतिक्रमण किया।
ट्रंप प्रशासन ने इन टैरिफ का इस्तेमाल भारत सहित कई देशों पर व्यापारिक दबाव बनाने के लिए किया था। अदालत ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति को भले ही राष्ट्रीय आपातकाल के तहत कई शक्तियां प्राप्त हैं, लेकिन टैरिफ या शुल्क लगाने का अधिकार उसमें शामिल नहीं है।
हालांकि कोर्ट ने इन टैरिफ को अक्टूबर के मध्य तक लागू रहने की अनुमति दी है, जिससे ट्रंप प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का मौका मिल सके।
इस फैसले की ट्रंप ने कड़ी आलोचना की और इसे “पक्षपातपूर्ण” बताते हुए ट्रुथ सोशल पर लिखा, “सभी टैरिफ अभी भी लागू हैं!” उन्होंने चेतावनी दी कि अगर टैरिफ हटाए गए, तो यह अमेरिका के लिए “आर्थिक विनाश” जैसा होगा।