
मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन राज्य के सभी कार्मिकों को उत्तराखंड राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली 2022 का सख्ती से अनुपालन करने को कहा है। मुख्य सचिव की ओर से जारी निर्देश में खास बात यह कि कोई भी कार्मिक यदि 5000 रुपये से अधिक का सामान खरीद रहे हैं तो पहले अपने अफसर को बताना होगा। साथ ही नियुक्ति के वक्त और हर पांच साल में अचल संपत्ति की घोषणा भी अनिवार्य रूप से करनी होगी।
मुख्य सचिन आनंदबर्द्धन की ओर से सभी प्रमुख सचिवों, सचिव, मंडलायुक्त, विभागों के प्रमुख, जिलाधिकारी
को पत्र जारी किया गया है। पत्र में कहा गया है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने नाम से या परिवार के नाम से जमीन की खरीद तभी कर सकेगा जबकि उसकी जानकारी अपने
अधिकारी को देंगे। इसी प्रकार सरकारी कर्मचारी अपने एक माह के वेतन या 5000 रुपये जो भी कम हो, उससे अधिक की चल संपति जैसे फ्रीज, एसी खरीदने से पहले अधिकारी को जानकारी देनी होगी।
इसी प्रकार नियुक्ति के समय और हर पांच साल की अवधि बीतने पर प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को अपनी अचल संपत्ति की घोषणा करनी होगी जिसका वह खुद मालिक हो। यह भी स्पष्ट किया गया है कि उसका अफसर कभी भी सभी चल व अचल संपत्ति का विवरण मांग सकता है। विवरण में यह भी बताना होगा कि संपत्ति किस तरीके से अर्जित की गई है। पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कोई भी अपने अधिकारी को बताए बिना इस तरह की खरीद नहीं कर सकता। सीएस ने इसका सख्ती से पालन करने को कहा है।