
नई दिल्ली।
दिवाली पर दिल्ली-एनसीआर के लोगों के लिए एक राहतभरी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ ग्रीन पटाखों (हरित पटाखों) के इस्तेमाल की अनुमति दे दी है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब त्योहार के दौरान वायु प्रदूषण को लेकर चिंताएं हर साल बढ़ जाती हैं।
मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि ग्रीन पटाखे सिर्फ 18 से 21 अक्टूबर के बीच चलाए जा सकेंगे। साथ ही, इनका उपयोग केवल रात 8 बजे से 10 बजे के बीच ही किया जा सकेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने किन शर्तों के साथ दी अनुमति?
- केवल ग्रीन पटाखों की ही अनुमति होगी, पारंपरिक पटाखों पर पूरी तरह रोक जारी रहेगी।
- पटाखे सिर्फ रात 8 से 10 बजे के बीच चलाए जा सकते हैं।
- ग्रीन पटाखों की अनुमति 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक सीमित रहेगी।
- बाहरी इलाकों से एनसीआर में पटाखे लाने पर रोक लगाई गई है।
- नकली या अवैध पटाखों की बिक्री पर कड़ी कार्रवाई होगी, और दोषी दुकानदारों का लाइसेंस तत्काल रद्द किया जाएगा।
इस आदेश से दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम जैसे एनसीआर क्षेत्र के करोड़ों लोगों को फायदा मिलेगा, जो हर साल दिवाली पर पटाखे जलाने की अनुमति को लेकर असमंजस में रहते हैं।
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला एक संतुलित प्रयास माना जा सकता है, जो त्योहार की परंपरा और पर्यावरण की सुरक्षा – दोनों को ध्यान में रखता है। हालांकि, यह भी जरूरी है कि लोग इस आदेश का पालन करें और जिम्मेदारी के साथ त्योहार मनाएं।