देहरादून शहर में हाल के दिनों में लगातार धरना प्रदर्शन, जुलूस और रैलियों के कारण शहर में जाम और ट्रैफिक की स्थिति गंभीर बनी हुई है। इसे देखते हुए पुलिस ने शहर के कई प्रमुख चौराहों और स्थानों पर बिना अनुमति धरना-प्रदर्शन, जुलूस, रैली और शोभा यात्रा प्रतिबंधित कर दी हैं।
कौन से स्थान हैं प्रतिबंधित
- घंटाघर
- गांधी पार्क
- परेड ग्राउंड और आसपास के क्षेत्र
- कनक चौक
- एस्ले हाल चौक
- दर्शन लाल चौक
- तहसील चौक
- बुद्धा चौक
इन क्षेत्रों में बिना अनुमति धरना प्रदर्शन, जुलूस, शोभा यात्रा, रैली, नारेबाजी या लाउडस्पीकर का प्रयोग करने वाले आयोजकों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
- भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत
- आदेश का पालन न करने पर 6 महीने तक की जेल
- यदि इससे जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा को खतरा होता है तो 1 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान
एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि पहले से प्रतिबंधित स्थानों पर कोई भी आयोजन करने वाले आयोजकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। आदेश का पालन सख्ती से किया जाएगा।
पृष्ठभूमि
- शहर में शीतकालीन पर्यटन सीजन, क्रिसमस, नव वर्ष और स्कूलों की छुट्टियों के दौरान बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं।
- हाल ही में शादी के सीजन में भी धरना प्रदर्शन और जुलूसों के कारण जाम की समस्या बढ़ी है।
- पुलिस का उद्देश्य है कि पर्यटकों और आम जनता की सुविधा सुनिश्चित की जा सके।
देहरादून में अब बिना अनुमति कोई धरना, जुलूस या रैली नहीं हो सकती। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और जेल की सजा का प्रावधान है। जनता और आयोजकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।
