नई दिल्ली/आगरा। रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिए बड़ा बदलाव सामने आया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निर्देशों के तहत गैस बुकिंग के नियमों में संशोधन किया गया है, जिसका उद्देश्य कालाबाजारी रोकना और गैस खपत का सटीक आकलन करना है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद उपभोक्ताओं को अब सिलिंडर बुक करने के लिए पहले से ज्यादा इंतजार करना होगा।
नई व्यवस्था के तहत अलग-अलग श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए बुकिंग अंतराल तय कर दिया गया है—
- दो सिलिंडर वाले उपभोक्ता अब 35 दिन बाद ही रिफिल बुक कर सकेंगे
- एक सिलिंडर वाले उपभोक्ताओं के लिए 25 दिन का अंतराल तय
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 14.2 किलो सिलिंडर के लिए 45 दिन इंतजार करना होगा
छोटे सिलिंडर पर भी नए नियम
5 किलो ‘छोटू’ सिलिंडर:
- सामान्य उपभोक्ता: 9 दिन
- उज्ज्वला लाभार्थी: 16 दिन
10 किलो कंपोजिट सिलिंडर:
- शहरी क्षेत्र: 18 दिन
- ग्रामीण क्षेत्र: 32 दिन
तेल कंपनियों ने तकनीकी बदलाव करते हुए ऐसा सिस्टम लागू किया है, जिसमें तय समय से पहले बुकिंग करने पर आवेदन स्वतः ब्लॉक हो जाएगा। यह नियम शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लागू होगा।
आगरा में गैस आपूर्ति को लेकर हुई समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने सख्त निर्देश दिए हैं—
- आवश्यक सेवाओं (अस्पताल, रेलवे, शैक्षणिक संस्थान) को 20% तक गैस आवंटन
- होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों को केवल 10% आपूर्ति
अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि कोई एजेंसी या व्यक्ति जमाखोरी या घरेलू सिलिंडर का व्यावसायिक उपयोग करते पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
नई व्यवस्था से जहां कालाबाजारी पर रोक लगने की उम्मीद है, वहीं उपभोक्ताओं की रोजमर्रा की रसोई से जुड़ी परेशानियां बढ़ने की भी आशंका जताई जा रही है।

